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Home Constitution & Citizen Rights

भेदभाव कहाँ से शुरू होता है? Article 15 और समानता की अगली कहानी

Constitution & Citizen Rights — Part 4

Ravi Tondak by Ravi Tondak
September 6, 2026
in Constitution & Citizen Rights
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Article 15 - Equality Rights
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भेदभाव कहाँ से शुरू होता है? Article 15 और समानता की अगली कहानी

Constitution & Citizen Rights — Part 4

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पिछले लेख में हमने संविधान के Article 14 को समझा था—यानी कानून के सामने समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है।

अगर संविधान कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, तो क्या किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के कारण अलग व्यवहार किया जा सकता है?

अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी पहचान के कारण किसी अवसर, सुविधा या सार्वजनिक स्थान से दूर रखा जाए, तो क्या यह संविधान के अनुसार सही है? यहीं से हमारी समानता की कहानी Article 15 तक पहुँचती है।

Article 15 भारतीय संविधान में भेदभाव के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन Article 15 को केवल यह कहकर समझना कि “भेदभाव करना मना है”, अधूरा होगा।

क्योंकि इसी Article में एक तरफ भेदभाव पर रोक है, तो दूसरी तरफ संविधान कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति भी देता है।

तो आखिर Article 15 कहता क्या है?

Article 15 क्या कहता है?

Article 15(1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता—

  • धर्म,
  • नस्ल,
  • जाति,
  • लिंग,
  • जन्मस्थान,
  • या इनमें से किसी के आधार पर।

यानी यदि किसी सरकारी नीति, कानून या सरकारी कार्रवाई का आधार केवल यह हो कि व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका लिंग क्या है या उसका जन्मस्थान कहाँ है, तो ऐसी कार्रवाई Article 15 के तहत संवैधानिक जांच के दायरे में आ सकती है।

यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है—“केवल”।

Article 15 हर प्रकार के अंतर या हर classification को अपने-आप असंवैधानिक नहीं बनाता। संविधान यह नहीं कहता कि हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए।

असल सवाल यह है कि क्या किसी नागरिक के साथ Article 15 में बताए गए निषिद्ध आधारों पर केवल उसी वजह से भेदभाव किया गया है?

Article 14 और Article 15 में अंतर क्या है?

यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। Article 14 व्यापक रूप से समानता की बात करता है। वहीं Article 15 कुछ खास प्रकार के भेदभाव को पहचानकर उनके विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा देता है।

आसान भाषा में समझें तो—

Article 14 पूछता है: क्या राज्य की कार्रवाई समानता और गैर-मनमानेपन के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप है?

Article 15 पूछता है: क्या नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान जैसे निषिद्ध आधारों पर भेदभाव किया जा रहा है?

दोनों Articles अलग-अलग हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही महत्वपूर्ण संवैधानिक विचार है—समानता और गरिमा।

Supreme Court ने भी Articles 14, 15 और अन्य समानता संबंधी प्रावधानों को non-discrimination के व्यापक संवैधानिक सिद्धांत से जोड़ा है।

क्या Article 15 केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित है?

नहीं। Article 15(2) एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है।

इसके अनुसार किसी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कुछ सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच से वंचित नहीं किया जा सकता।

इसमें उदाहरण के तौर पर— दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान शामिल हैं।

इसके अलावा राज्य के धन से पूरी या आंशिक रूप से बनाए गए या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच से भी केवल इन आधारों पर किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता।

इसका उद्देश्य बहुत सीधा है— सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के कारण अलग-थलग न किया जाए।

लेकिन फिर Reservation और Special Provisions कैसे?

यहीं Article 15 सबसे दिलचस्प हो जाता है। अगर संविधान भेदभाव के खिलाफ है, तो फिर महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC/ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान क्यों बनाए जा सकते हैं?

इसका जवाब Article 15 के आगे के clauses में मिलता है। संविधान केवल औपचारिक समानता नहीं चाहता।

कई बार इतिहास, सामाजिक परिस्थितियों और लंबे समय से चली आ रही असमानताओं के कारण कुछ लोग वास्तविक जीवन में दूसरों के बराबर स्थिति में नहीं होते। ऐसी स्थिति में सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना हमेशा वास्तविक समानता नहीं ला सकता।

इसीलिए संविधान कुछ विशेष और सकारात्मक उपायों की अनुमति देता है।

Article 15(3): महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

Article 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकता। इसका मतलब है कि महिलाओं या बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाई गई विशेष कानूनी या सरकारी व्यवस्था को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जाएगा कि उसमें उनके लिए विशेष treatment किया गया है।

उदाहरण के लिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विशेष कानूनी प्रावधान इसी संवैधानिक सोच के अनुरूप बनाए जा सकते हैं।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी—

हर अलग व्यवहार भेदभाव नहीं होता।

अगर किसी विशेष व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक असमानता को कम करना और सुरक्षा या समान अवसर सुनिश्चित करना है, तो संविधान ऐसी positive measures की अनुमति दे सकता है।

Article 15(4): सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग

Article 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यह प्रावधान संविधान के समानता के विचार को एक अलग दिशा देता है।

क्योंकि समानता का मतलब केवल यह नहीं है कि सरकार सबको एक जैसा व्यवहार दे। कभी-कभी वास्तविक समानता लाने के लिए उन लोगों को अतिरिक्त सहायता देनी पड़ सकती है जो ऐतिहासिक या सामाजिक कारणों से पीछे रह गए हैं।

यही substantive equality की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Article 15(5): Educational Institutions

Article 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के advancement के लिए शैक्षणिक संस्थानों में admission से जुड़े विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।

यह प्रावधान सरकारी और निजी educational institutions तक भी पहुँच सकता है, हालांकि संविधान इसमें minority educational institutions under Article 30(1) को बाहर रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि Article 15 केवल discrimination रोकने वाला provision नहीं है।

यह education में access और representation से जुड़े संवैधानिक उद्देश्यों को भी जगह देता है।

Article 15(6): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

बाद में संविधान में Article 15(6) जोड़ा गया, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए विशेष प्रावधान की संवैधानिक व्यवस्था की गई।

इसमें educational institutions में admission से जुड़े विशेष प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं, संविधान में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन।

इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है—

संविधान में समानता की अवधारणा समय के साथ सामाजिक और संवैधानिक जरूरतों के अनुसार विकसित हुई है।

Supreme Court ने भेदभाव को कैसे देखा है?

Article 15 की असली समझ केवल संविधान का text पढ़ने से नहीं आती। न्यायपालिका ने समय के साथ यह स्पष्ट किया है कि discrimination को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं देखा जा सकता।

किसी नियम या व्यवस्था की भाषा ऊपर से neutral दिखाई दे सकती है, लेकिन यदि उसका वास्तविक प्रभाव किसी विशेष वर्ग को disadvantage करता है, तो constitutional scrutiny आवश्यक हो सकती है।

Anuj Garg v. Hotel Association of India

इस महत्वपूर्ण मामले में Supreme Court ने महिलाओं के रोजगार पर लगाए गए एक प्रतिबंध को चुनौती के संदर्भ में gender stereotypes और substantive equality पर महत्वपूर्ण विचार रखे।

Court ने यह माना कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बनाए गए ऐसे नियम, जो वास्तव में पुराने gender stereotypes को बनाए रखते हैं, संवैधानिक समानता के विरुद्ध जा सकते हैं।

यानी केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि— “हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया है।”

Court यह भी देख सकती है कि उस नियम का वास्तविक प्रभाव क्या है।

Direct और Indirect Discrimination क्या होता है?

यह Article 15 को समझने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। Direct discrimination तब दिखाई दे सकता है जब किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ सीधे किसी निषिद्ध आधार पर अलग व्यवहार किया जाए।

लेकिन discrimination हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होता। कभी-कभी कोई नियम ऊपर से सभी के लिए समान दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में उसका प्रभाव किसी विशेष वर्ग पर असमान रूप से पड़ सकता है।

Supreme Court ने substantive equality के संदर्भ में direct और indirect discrimination दोनों की संवैधानिक चिंता को मान्यता दी है।

यानी संविधान केवल यह नहीं देखता कि नियम में क्या लिखा है। कई परिस्थितियों में यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उस नियम का वास्तविक असर किस पर और किस तरह पड़ रहा है। 

क्या हर Classification भेदभाव है?

नहीं। यही बात Article 14 और Article 15 को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। कानून कई बार अलग-अलग परिस्थितियों वाले लोगों के लिए अलग नियम बना सकता है।

उदाहरण के लिए बच्चों और वयस्कों के लिए अलग कानूनी व्यवस्था होना अपने-आप असंवैधानिक नहीं है। लेकिन यदि classification का आधार मनमाना हो, या वह संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता हो, तो उसकी न्यायिक जांच हो सकती है।

Supreme Court ने भी reasonable classification और equality के बीच संबंध को कई मामलों में स्पष्ट किया है।

इसलिए— “अलग व्यवहार” और “भेदभाव” हमेशा एक ही चीज नहीं होते।

असली सवाल है—

अंतर क्यों किया गया?
किस आधार पर किया गया?
उसका उद्देश्य क्या है?
और उसका वास्तविक प्रभाव क्या है?

Article 15 हमें क्या सिखाता है?

Article 15 की सबसे महत्वपूर्ण सीख शायद यही है कि— समानता का अर्थ हमेशा सबको बिल्कुल एक जैसा देना नहीं है।

अगर दो लोग अलग सामाजिक परिस्थितियों में खड़े हैं, तो उन्हें बिल्कुल एक जैसा treatment देने से वास्तविक समानता हमेशा हासिल नहीं होगी।

इसीलिए संविधान एक तरफ discrimination को रोकता है और दूसरी तरफ उन वर्गों के लिए विशेष उपायों की अनुमति देता है जिन्हें वास्तविक समान अवसर प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

Supreme Court ने भी equality jurisprudence में इसी broader idea को विकसित किया है कि वास्तविक समानता के लिए कभी-कभी positive measures आवश्यक हो सकते हैं।

आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है?

Article 15 कोई केवल किताब में लिखा हुआ constitutional provision नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के कारण किसी सार्वजनिक सुविधा, अवसर या सरकारी व्यवस्था में अनुचित तरीके से अलग किया जाता है, तो Article 15 का संवैधानिक महत्व सामने आता है।

लेकिन हर विवाद को केवल “discrimination” कह देना भी सही नहीं होगा।

किसी मामले में यह देखना जरूरी होगा कि—

  • भेदभाव किसने किया?
  • किस आधार पर किया?
  • क्या वह आधार Article 15 में protected ground है?
  • क्या वह केवल उसी आधार पर किया गया?
  • क्या कोई संवैधानिक रूप से मान्य special provision लागू है?
  • और संबंधित कानून या सरकारी कार्रवाई Article 14, 15 तथा अन्य Fundamental Rights की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं?

यही कारण है कि संवैधानिक अधिकारों को समझना केवल कानून याद करना नहीं है। हमें यह समझना होता है कि कानून हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू होता है।

Article 14 से Article 15 तक — समानता की अगली सीढ़ी

हमने पिछले भाग में समझा था कि Article 14 हमें कानून के सामने समानता देता है। अब Article 15 हमें यह बताता है कि राज्य नागरिकों के साथ कुछ खास पहचानों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

लेकिन संविधान यहीं नहीं रुकता।

अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है— अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी जाति के कारण सामाजिक भेदभाव का सामना करता है, तो संविधान उसके लिए क्या करता है?

यहीं से हमारी series आगे बढ़ती है—

Article 16 — सरकारी नौकरियों में समान अवसर

और उसके साथ जुड़े सवाल—

क्या सरकारी नौकरी में हर व्यक्ति को समान मौका मिलता है?

Reservation क्या समानता के खिलाफ है या समानता का ही एक साधन है?

और Article 16 में equality of opportunity का वास्तविक मतलब क्या है?

इन सवालों को हम Constitution & Citizen Rights — Part 5 में समझेंगे।

एक लाइन में याद रखें

Article 14 — समानता का व्यापक सिद्धांत।
Article 15 — कुछ खास आधारों पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा।
और Article 15 के special provisions — वास्तविक समानता की दिशा में सकारात्मक कदम।

संविधान का संदेश केवल यह नहीं है कि “सब बराबर हैं।”

बल्कि यह भी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति को वास्तव में बराबरी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

Article by: Advocate Ravi
CrimeInDelhi.com

Disclaimer: यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी विशेष मामले में कानूनी सलाह नहीं है। किसी विशिष्ट कानूनी समस्या के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लें।

Series: Constitution & Citizen Rights
Part: 4 — Article 15
Next: Article 16 — सरकारी रोजगार में समान अवसर और Reservation की संवैधानिक कहानी

Tags: Advocate Ms RaviAnuj Garg CaseArticle 14Article 15Article 15 Constitution of IndiaArticle 16Children RightsCitizen RightsConstitution and Citizen RightsConstitutional LawConstitutional RightscrimeindelhiDiscriminationEquality Before LawEquality RightsEWS Reservationfundamental rightsIndian ConstitutionIndian LawIndirect DiscriminationLegal AwarenessReservationRight to EqualitySC ST RightsSocial JusticeSubstantive EqualityWomen Rights
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