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Home Crime News

दिल्ली के कश्मीरी गेट में 21.360 किलो गांजा बरामद

NDPS Act के तहत क्यों अहम है यह बरामदगी? - CrimeInDelhi

Ravi Tondak by Ravi Tondak
October 12, 2026
in Crime News
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COMMERCIAL QUANTITY OF 21.360 KG GANJA

COMMERCIAL QUANTITY OF 21.360 KG GANJA

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दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके में 21.360 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ सूची के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर जिले के थाना कश्मीरी गेट की पुलिस चौकी ISBT (PP ISBT) द्वारा की गई। पुलिस ने बरामदगी को व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) की श्रेणी में दर्ज किया है।

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दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में प्रेस रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर 2026 दर्ज है।

21.360 किलो गांजे की बरामदगी क्यों महत्वपूर्ण है?

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत मादक पदार्थों की मात्रा का निर्धारण कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकार द्वारा अधिसूचित मात्रा के अनुसार, गांजे की व्यावसायिक मात्रा 20 किलोग्राम है। इस मामले में पुलिस द्वारा बताई गई 21.360 किलोग्राम की बरामदगी इस निर्धारित सीमा से अधिक है।

हालांकि, किसी पदार्थ की कानूनी श्रेणी निर्धारित करते समय लागू अधिसूचना और बरामद पदार्थ की वास्तविक प्रकृति को देखना आवश्यक होता है।

NDPS Act की धारा 20 में क्या प्रावधान हैं?

NDPS Act की धारा 20 भांग के पौधे और उससे संबंधित पदार्थों के संबंध में कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है। इसमें गांजे का अवैध कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

गांजे से संबंधित अपराध में सजा इस बात पर निर्भर करती है कि मामला किस प्रकार के उल्लंघन से संबंधित है और कितनी मात्रा शामिल है।

जहां अपराध व्यावसायिक मात्रा से संबंधित हो, वहां धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दोषसिद्धि होने पर कठोर कारावास की अवधि 10 से 20 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है; कानून में निर्धारित परिस्थितियों में अधिक जुर्माने का भी प्रावधान है।

NDPS मामलों में जमानत के नियम क्या हैं?

NDPS Act की धारा 37 कुछ गंभीर श्रेणियों के अपराधों, जिनमें व्यावसायिक मात्रा से संबंधित अपराध भी शामिल हैं, के लिए जमानत पर विशेष प्रतिबंध लगाती है।

ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय अदालत को कानून में निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। हालांकि, जमानत का निर्णय मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

महत्वपूर्ण: व्यावसायिक मात्रा की बरामदगी अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है। अभियोजन को कानून के अनुसार आरोप साबित करने होते हैं और आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

NDPS मामले में बरामदगी और साक्ष्य का महत्व

नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में केवल बरामदगी की मात्रा ही नहीं, बल्कि जांच की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। पदार्थ की पहचान, जब्ती और सैंपलिंग की प्रक्रिया, संबंधित रिकॉर्ड तथा अन्य साक्ष्यों की वैधता और विश्वसनीयता न्यायिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण हो सकती है।

इसी कारण प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके विशिष्ट तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

Source: Delhi Police — New Press Releases

NDPS Act, 1985 का आधिकारिक पाठ India Code पर उपलब्ध है: https://www.indiacode.nic.in/

कश्मीरी गेट में 21.360 किलोग्राम गांजे की बरामदगी दिल्ली में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों और NDPS Act के प्रावधानों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस मामले में आगे की कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी या सप्लाई नेटवर्क से संबंधित कोई अतिरिक्त तथ्य तभी प्रकाशित किया जाना चाहिए जब उसकी पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से हो।

NDPS मामलों में बरामदगी की मात्रा, लागू धाराओं और साक्ष्यों की कानूनी स्थिति को समझना आवश्यक है। किसी भी मामले में आरोप और दोषसिद्धि के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए।

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I am an Advocate and Legal Consultant with expertise in criminal law, matrimonial disputes, and contract matters. On crimeindelhi.com, I write to explain legal developments, court judgments, and rights in a clear and easy-to-understand way. I also provide professional legal help and consultancy, guiding individuals through complex legal issues and offering practical solutions to protect their interests. Contact me for legal help and consultant.

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